Chhattisgarh

राज्य में गौ तस्करी मामले पर सख्त कानून का स्वागत किया:-गौ सेवक उत्तम साहू

पंकज यदु कांकेर:- छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा गोवंशों के बचाव हेतु जो आदेश जारी किया है गौ सेवा गतिविधि उत्तर बस्तर के विभाग संयोजक उत्तम साहू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है इसके मुताबिक सक्षम अधिकारी के अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी वही गैर जमानती अपराध माना जायेगा अवैध परिवहन पाए जाने पर 7 साल तक की सजा वा पचास हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान रखा गया हैं जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहा के एसपी और थाना प्रभारी का सी आर भी खराब होगा आदेश में कहा गया है की अवैध परिवहन करने वालो पर ही बर्डन ऑफ फ्रूफ की जिम्मेदारी होगी परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फ्लैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी राजसात की जायेगी गाड़ी मालिको पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी वही गौ सेवा गतिविधि उत्तर बस्तर विभाग के विभाग संयोजक उत्तम साहू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा की इससे गौ तस्करी पर अंकुश लगेगा वही सरकार से आग्रह भी किया की मवेशी बाजार को भी पूर्णतः बंद किया जाए वही लावारिस अवस्था में सड़क में विचरण करने वाले वा दुर्घटना के शिकार होने वाले गौ वंशो को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गौ अभ्यारण्य के निर्माण को समय की मांग बताते हुए इस व्यवस्था को अविलंब पूर्ण करने का निवेदन किया है ताकि गौ वंशो का समुचित रूप से संरक्षण वा संवर्धन हो सके गौ प्रणाम।

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker to view our site contents.