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महतारी वंदन योजना के लिए अधिकृत लिंक से ही करें ऑनलाइन आवेदन

कांकेर। 05 फरवरी 2024/ महतारी वंदन योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों का आवेदन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा लॉगिन आई.डी. से भरा जाएगा। इसके लिए राज्य शासन की अधिकृत वेबसाईट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in के माध्यम से फॉर्म भराया जा रहा है। इसके अलावा हितग्राहियों को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए मोबाईल एप लांच किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी आवेदिकाओं से अपील की है कि महतारी वंदन योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित माध्यमों से ही आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त वेबसाइट के अतिरिक्त किसी अन्य वेबसाइट या लिंक पर आवेदन न करें।

महतारी वंदन योजना हेतु आवश्यक निर्देश

जैसे की आप सभी को पता है की हमारे राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिऐ महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 08 मार्च 2024 से हर महीने 1000रू देने की घोषणा की गई हैं। जिसका
⭕ऑनलाइन प्रारंभ तिथि 05-02-2024
⭕अंतिम तिथि 20-02-2024
⭕पात्र/अपात्र महिलाओं की सूची जारी 21-02-2024
⭕अपात्र लोगो द्वारा आपत्ति हेतु आवेदन करेंने की तिथि 21 से 25-02-2024
⭕अंतिम पात्र सूची जारी 01-03-2024
⭕खाते में पैसे आने की तिथि 08-03-2024

⭕ कौन कौन पात्र है
1. विवाहित महिलाएं जो मूलतः छत्तीसगढ के निवासी हैं
2. 01जनवरी 2024 को जिन विवाहित महिलाओ की आयु 21 वर्ष हो गया हो।
3. विधवा, तलाक सुदा, परित्यक्ता (ऐसी महिलाएं जिनके पति लापता हो या छोड़ देने वाली महिलाएं)
⭕ कौन कौन अपात्र है
1. जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो या टैक्स पटाता हो
2. जिसके परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोई भी नौकरी कर रहा हो चाहे वो स्थाई,अस्थाई या संविदा कोई भी हो।
3. जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो

⭕ आवश्यक दस्तावेज
1. हितग्राही पंजीयन फॉर्म (स्वयं सत्यापित फोटो सहित)
2. निवास के संबंध में (राशन कार्ड या परिचय पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र)
3. स्वयं व पति का आधार कार्ड
4. स्वयं व पति का पैन कार्ड (यदि होतो)
5. ग्राम पंचायत अथवा सचिव द्वारा या नगर पालिका से जारी विवाह प्रमाण पत्र
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
7. किसी महिला के पति का लापता हो जाने या छोड़ देने पर समाज, पंचायत अथवा वार्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र
8. जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या 10वी 12वी अंकसूची या स्थांतरण प्रमाण पत्र या मतदाता परिचय पत्र जिसमे जन्म तिथि लिखा हो
9. बैंक पासबुक

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